सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को जारी रखने की अनुमति देने पर बिहार में सयासी घमासान जारी है। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को जारी रखने की अनुमति देते हुए इसे ‘‘संवैधानिक दायित्व’’ बताया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही संशोधन शुरू करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि यह कदम “लोकतंत्र और वोट देने की शक्ति की जड़ पर हमला करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत एक्ट करने के लिए कह रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगा।