मुंबई की एक विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला लगभग 17 साल बाद आया है जब 2008 में रमजान के महीने में मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके मालेगांव में यह हमला हुआ था। इस मामले में एनआईए द्वारा नामित सात आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय शामिल थे। मालेगांव बम विस्फोट के पीड़ितों के परिवारों ने एनआईए विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है, जिसने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। पीड़ितों के परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शाहिद नदीम ने कहा कि हम यहां नहीं रुकेंगे… हम बॉम्बे उच्च न्यायालय जाएंगे, हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे।
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नदीम ने कहा कि 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ़्ते, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 12 लोगों को बरी किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया, जिन्हें पहले विशेष मकोका अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा कि सरकार को मालेगांव मामले में भी उच्च न्यायालय का रुख़ करने में यही तेज़ी दिखानी चाहिए। बम विस्फोट की पुष्टि अदालत ने कर दी है। हम इस बरी किए गए फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। हम स्वतंत्र रूप से अपील दायर करेंगे… मालेगांव विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 101 घायल हुए थे। अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। लेकिन यह स्पष्ट बरी नहीं है, इस मामले में अपील दायर की जाएगी।
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कोर्ट ने क्या कहा
अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष सातों आरोपियों को 2009 के मालेगांव विस्फोटों से जोड़ने वाले ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। ए.के. लाहोटी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में यूएपीए का इस्तेमाल भी दोषपूर्ण था। एनआईए अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास थी। यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव के एक मुस्लिम बहुल इलाके के एक चौक पर हुआ था। यह रमज़ान का महीना था, जब मुस्लिम समुदाय रोज़ा रखता है। यह संदेह था कि विस्फोट के पीछे के लोगों ने सांप्रदायिक दरार पैदा करने के लिए, हिंदू नवरात्रि से ठीक पहले, मुस्लिम पवित्र महीने का समय चुना था।