सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर हुए संघर्ष के दौरान चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना की पिटाई करने का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी को उनके इस दावे पर फटकार लगाते हुए कहा कि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा, “यदि आप सच्चे भारतीय होते, तो आप ऐसा नहीं कहते।”
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शीर्ष अदालत की सख्त टिप्पणी लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाते हुए आई, जिसमें चीनी सैनिकों के साथ 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में उनकी टिप्पणी शामिल थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि “चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं।”
सुनवाई के दौरान पीठ ने गांधी से सवाल किया, “आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे।” पीठ ने कहा, “आप विपक्ष के नेता हैं; संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं।” शीर्ष अदालत ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गांधी द्वारा उनके खिलाफ जारी समन आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया था कि शिकायत राजनीति से प्रेरित थी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई थी।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इससे पहले 29 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था, जिन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी ने भारत-चीन सीमा गतिरोध के संदर्भ में सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियाँ की थीं।
Supreme Court pulls up Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi over his alleged remarks on the Indian Army after a clash between the Indian and Chinese armies on December 9, 2022.
(File photo) pic.twitter.com/BPExyZ15k5
— ANI (@ANI) August 4, 2025