Wednesday, September 17, 2025
spot_img
Homeराष्ट्रीयElgar Parishad case: सुप्रीम कोर्ट से महेश राउत को राहत, चिकित्सा आधार...

Elgar Parishad case: सुप्रीम कोर्ट से महेश राउत को राहत, चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत को चिकित्सा आधार पर अंतरिम ज़मानत दे दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राउत की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत दिए जाने के बावजूद उन्हें जेल में रखे जाने के खिलाफ अपील की थी। राउत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी.यू. सिंह ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल रूमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित हैं और उन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता है। 
 

इसे भी पढ़ें: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में हुए सुप्रीम संशोधन के मायने

इस पर गौर करते हुए, पीठ ने कहा, “आवेदक चिकित्सा आधार पर अंतरिम ज़मानत मांग रहा है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसे वास्तव में (बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा) ज़मानत दी गई थी, हम छह सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सा ज़मानत देने के पक्ष में हैं।” बॉम्बे हाईकोर्ट ने राउत की ज़मानत याचिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर अपने ही आदेश पर एक हफ़्ते के लिए रोक लगा दी थी। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई तक उनकी रिहाई पर रोक बढ़ा दी। राउत के वकील ने तर्क दिया कि कार्यकर्ता को जेल में या जेजे अस्पताल में, जहाँ उनकी जाँच चल रही थी, पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पर ध्यान दिया और उन्हें अस्थायी राहत प्रदान की।
 

इसे भी पढ़ें: बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को कड़ा संदेश, अगर गड़बड़ी हुई होगी तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे

गौरतलब है कि महेश राउत एल्गर परिषद-भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए कई कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं में शामिल हैं। एल्गर परिषद का सम्मेलन दिसंबर 2017 में पुणे के शनिवारवाड़ा किले में आयोजित किया गया था, जहाँ जाँचकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भड़काऊ भाषणों के कारण 1 जनवरी, 2018 को कोरेगांव-भीमा में हिंसा हुई थी। एक अन्य आरोपी, सांस्कृतिक कार्यकर्ता सागर गोरखे उर्फ ​​जगताप को सितंबर 2020 में कबीर कला मंच के अन्य सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह अभी भी जेल में है। पीठ द्वारा एल्गर परिषद-माओवादी संबंध मामले में 2020 में गिरफ्तार कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर भी सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments