तमिलनाडु सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत के बाद ‘कोल्डरिफ’ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि एक अक्टूबर से तमिलनाडु में ‘कफ सिरप’ की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया जाता है।
चेन्नई की एक कंपनी यह सिरप बनाती है।
अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिन में पड़ोसी जिले कांचीपुरम के सुंगुवरचत्रम में दवा कंपनी की निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया और नमूने एकत्र किए गए।
उन्होंने बताया कि कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी को दवाइयां आपूर्ति करती है।
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि नमूनों को सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा ताकि उनमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल रसायन की मौजूदगी का पता लगाया जा सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों की मौत के मामलों का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न दी जाएं।