कर्नाटक के बंतवाल में अब्दुल रहमान (32) की हत्या के संबंध में कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) लगाया गया है। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बंतवाल ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुरियाल गांव के एराकोडी इलाके में अब्दुल रहमान पर 27 मई को हमला किया गया था।
पुलिस ने बताया कि रहमान के अलावा कलंदर शफी नामक एक अन्य व्यक्ति पर कथित तौर पर हमला किया गया। शफी को गंभीर चोटें आईं, जबकि रहमान की मौत हो गई।
घटना के बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पुडु गांव का एक आरोपी भरत राज उर्फ भरत कुमदेलु (29) अब भी फरार है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 191(1) (गैरकानूनी सभा द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग), 191(2) (दंगा), 191(3) (घातक हथियारों का उपयोग करके दंगा), 118(1) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 118(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 109 (हत्या का प्रयास), 103 (हत्या), और 190 (गैरकानूनी सभा) के तहत 27 मई को मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी इसके पहले भी हत्या, हत्या के प्रयास तथा भड़काऊ भाषण देने जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे हैं जिससे सामाजिक अशांति और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ।