बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र आबकारी विभाग के एक इंस्पेक्टर को नया नोटिस जारी किया। इस याचिका में वानखेड़े ने रद्द किए गए शराब लाइसेंस के संबंध में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस ए एस गडकरी और आर आर भोंसले की खंडपीठ ने वानखेड़े को मामले में आगे बढ़ने से पहले, अब रद्द हो चुके शराब लाइसेंस की एक प्रति जमा करने का निर्देश दिया। यह लाइसेंस मूल रूप से उनकी मां के नाम पर जारी किया गया था और बाद में कथित तौर पर उन्हें नाबालिग के रूप में शामिल किया गया था।
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यह मामला नवी मुंबई के एक रेस्टोरेंट के लिए शराब के लाइसेंस से जुड़ा है, जो शुरू में वानखेड़े की माँ के नाम पर था। अधिकारियों का आरोप है कि वानखेड़े का नाम उस समय पार्टनर के रूप में जोड़ा गया था जब वह नाबालिग थे। बाद में 2022 में लाइसेंस रद्द कर दिया गया, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। वानखेड़े की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा और रिज़वान मर्चेंट ने तर्क दिया कि एफआईआर प्रेरित थी और इसमें कानूनी आधार का अभाव था। पोंडा ने दलील दी कि वानखेड़े ने, जबकि उनकी उम्र 18 साल होने में अभी कुछ महीने बाकी थे, लाइसेंस के संबंध में एक हलफनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जो अब एफआईआर का आधार बन गया है।
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उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित था, और इसे वानखेड़े की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में पिछली भूमिका से जोड़ा, जिसके दौरान उन्होंने एनसीपी (अजीत पवार गुट) के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था। पोंडा ने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ लगातार अभियान चलाया था। पोंडा ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि वानखेड़े को 2022 में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था और तर्क दिया कि प्राथमिकी में लगाई गई धाराएँ इस मामले पर लागू नहीं होतीं।
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पीठ ने प्राथमिकी की जाँच के बाद, लाइसेंस में कथित रूप से शामिल किए जाने के समय वानखेड़े की उम्र पर सवाल उठाया। पोंडा ने जवाब दिया वह 17 साल से ऊपर का था, 18 साल से बस कुछ ही महीने छोटा। लाइसेंस वैध था और उसकी मां के नाम पर था। उनका कहना है कि जब वह नाबालिग था, तब उसकी मां ने उसका नाम इसमें जोड़ दिया था।