पुलिस ने मुंबई में एक आवासीय सोसाइटी के सचिव के खिलाफ एक सामूहिक ईमेल में एक महिला निवासी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
यह शिकायत उनके पति, 41 वर्षीय वित्तीय सलाहकार द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो कांदिवली के ठाकुर विलेज क्षेत्र में अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हैं।
समता नगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि शिकायतकर्ता व्यक्ति अपनी आवासीय सोसाइटी के मामलों में सक्रिय रूप से शामिल था और प्रशासनिक मुद्दों पर सचिव के साथ उसका अक्सर मतभेद रहता था।
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सचिव ने उन्हें सोसाइटी के कार्यों में दखल देने से रोकने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनके बीच कई बार मौखिक विवाद हुआ था।
अधिकारी ने बताया कि 17 अक्टूबर को निर्धारित प्रबंध समिति की बैठक से पहले, 10 अक्टूबर को शिकायतकर्ता ने सोसाइटी की आधिकारिक ईमेल आईडी पर कुछ चर्चा बिंदुओं वाला एक ईमेल भेजा, जिसके जवाब में सचिव ने समिति के सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए एक संदेश भेजा, जिसमें उस व्यक्ति की पत्नी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।
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उन्होंने बताया कि व्यक्ति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रविवार को सचिव के खिलाफ धारा 79 (शब्द, ध्वनि, हावभाव या किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया कृत्य, जिसमें ऑनलाइन गतिविधियां भी शामिल हैं) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) (मानहानि) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया।