पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने परिवर्तित वाहनों से संबंधित अपने आदेश का पालन न करने पर पुलिस महानिदेशक गौरव यादव समेत पंजाब के चार वरिष्ठ अधिकारियों पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपये के बराबर हिस्से में वसूल की जाए और पंजाब के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाए।
जिन तीन अन्य अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी प्रदीप कुमार-सचिव, परिवहन विभाग, आईएएस अधिकारी मोनीश कुमार-राज्य परिवहन आयुक्त और संगरूर के उपायुक्त-आईएएस अधिकारी जितेंद्र जोरवाल शामिल हैं।
उच्च न्यायालय ने यह निर्देश शहीद भगत सिंह मिनी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
यह याचिका अदालत के 2023 के आदेश का उल्लंघन करने के लिए दायर की गई थी जिसमें राज्य के अधिकारियों को सड़कों पर चलने वाले परिवर्तित वाहनों के खतरे को रोकने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों को अवसर दिए जाने के बावजूद, प्रतिवादियों द्वारा कोई व्यापक अनुपालन रिपोर्ट या हलफनामा दायर नहीं किया गया।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की है।

