कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 32,000 नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में अंतिम फैसला सुनाएगा। इससे पहले, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने 2023 में प्राथमिक शिक्षकों (टीईटी) की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था। 32,000 शिक्षकों की पश्चिम बंगाल टीईटी नियुक्ति में कथित अनियमितताओं की सुनवाई 12 नवंबर को न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और रीताब्रतकुमार की खंडपीठ में संपन्न हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ आज दोपहर 2 बजे टीईटी नियुक्ति मामले पर फैसला सुनाएगी।
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पश्चिम बंगाल टीईटी इससे पहले 2014 में आयोजित की गई थी और लगभग 1.25 लाख उम्मीदवारों ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी और 42,949 उम्मीदवारों को नौकरी दी गई थी। आरोप है कि 42,949 टीईटी नियुक्तियों में से 32,000 को अन्य अनियमितताओं के अलावा, बिना उचित साक्षात्कार और अप्रशिक्षित नियुक्त किया गया था। आरोप है कि 42,949 टीईटी नियुक्तियों में से 32,000 को बिना उचित साक्षात्कार और अप्रशिक्षित नियुक्त किया गया, साथ ही अन्य अनियमितताओं के कारण नियुक्ति भी हुई। 2016 में हुई भर्ती प्रक्रिया में कुल 42,949 शिक्षकों को नियुक्ति मिली थी।
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न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने इससे पहले 2023 में प्राथमिक शिक्षकों (टीईटी) की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया था। आरोप लगाया गया था कि 42,949 टीईटी नियुक्तियों में से 32,000 को अन्य अनियमितताओं के अलावा कथित तौर पर उचित साक्षात्कार के बिना और अप्रशिक्षित नियुक्त किया गया था।

