Monday, December 29, 2025
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Aravalli Hills Controversy: सरकार ने SC के फैसले का किया स्वागत, दोहराई संरक्षण की प्रतिबद्धता

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें उसने 20 नवंबर के अपने उस फैसले को स्थगित कर दिया था जिसमें उसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को स्वीकार किया था। उन्होंने पर्वतमाला के संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एक पोस्ट में भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं अरावली पर्वतमाला से संबंधित अपने आदेश पर रोक लगाने और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति के गठन के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का स्वागत करता हूं। हम अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और पुनर्स्थापन में पर्यावरण, पर्यावरण और सामुदायिक सेवा एवं परिवहन आयोग (एमओईएफसीसी) से मांगी गई हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 

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भूपेंद्र यादव ने आगे कहा कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, नए खनन पट्टों या पुराने खनन पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध बरकरार है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। इस घटनाक्रम पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज रोक लगा दी है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार भी जनता की इच्छा को समझेगी। चारों राज्यों की जनता, और वास्तव में पूरे देश की जनता, इस आंदोलन में शामिल हुई है, सड़कों पर उतरी है, मीडिया को बयान दिए हैं और विभिन्न रूपों में विरोध प्रदर्शन किया है। यह समझ से परे है कि मंत्री जी इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। 
सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की परिभाषा को स्वीकार करने के अपने पूर्व निर्णय (20 नवंबर को जारी) को स्थगित कर दिया है। नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त परिभाषा को स्वीकार किए जाने से अरावली क्षेत्र का अधिकांश भाग विनियमित खनन गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने की संभावना के दायरे में आ गया था।
 

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और ए.जी. मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने अरावली की परिभाषा के संदर्भ में विचार किए जाने वाले मुद्दों की जांच के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति के गठन का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और अरावली के चारों राज्यों – राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है।
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