Wednesday, July 30, 2025
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Aadhaar-Pan Linking: घर बैठे ही आधार और पैन कार्ड को कर सकते हैं लिंक, ये है आसान प्रोसेस

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आधार-पैन लिंकिंग: भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना पहले ही अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय या बेकार हो जाएगा। भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन पहले ही तय कर दी थी और यह डेडलाइन 30 जून 2023 को खत्म हो गई थी। इसके बाद आधार से लिंक न होने वाले पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए और डिफॉल्टरों पर जुर्माना लगाया जाने लगा।

समय सीमा समाप्त होने के बाद देना होगा जुर्माना

आपको बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया को बिल्कुल मुफ्त रखा था, लेकिन आखिरी समय सीमा खत्म होने के बाद अब दोनों दस्तावेजों को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क या जुर्माना देना होगा। 2023 की इस नीति के तहत मुफ्त समय सीमा समाप्त होने के बाद 2 करोड़ से अधिक करदाताओं ने पैन को आधार से लिंक किया है। फरवरी 2023 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को सूचित किया कि 29 जनवरी, 2024 तक लगभग 11.48 करोड़ पैन ऐसे थे, जो अभी तक आधार से लिंक नहीं हुए थे। इससे सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के तहत प्रत्येक करदाता के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा वे आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं।

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2022 घोषित की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दिया गया। 1 जुलाई, 2023 के बाद भी जिन लोगों ने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है, उन्हें इसे लिंक कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आधार को पैन से कैसे लिंक करें?

जुर्माना भरकर पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए की जा सकती है। सबसे पहले पोर्टल पर जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें और पैन और आधार नंबर डालें। इसके बाद ‘ई-पे टैक्स’ के जरिए भुगतान करें और ओटीपी डालकर उसे कंफर्म करें। भुगतान पूरा होने पर चालान जेनरेट होगा और ई-फाइलिंग पोर्टल से पैन-आधार को लिंक किया जा सकता है।

पैन और आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और होमपेज के क्विक लिंक्स सेक्शन से ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  • ‘ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें’ पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर दर्ज करें और इसकी पुष्टि करें। आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • ओटीपी सत्यापन के बाद, ई-पे टैक्स पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
  • आयकर बटन पर ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें और संबंधित निर्धारण वर्ष और भुगतान का प्रकार (अन्य प्राप्तियां – 500) चुनें।
  • विलंब शुल्क का भुगतान करने के बाद आधार को पैन से लिंक किया जा सकेगा।
  • ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर उपलब्ध ‘आधार स्टेटस’ पर क्लिक करके पैन-आधार लिंकिंग की स्थिति की जांच की जा सकती है।
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