Monday, October 20, 2025
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Abbas Ansari फिर बने विधायक, हाई कोर्ट के फैसले के बाद सचिवालय ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को अब्बास अंसारी की राज्य विधानसभा सदस्यता बहाल करने के आदेश जारी किए। यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मऊ स्थित सांसद/विधायक विशेष न्यायालय द्वारा पूर्व में सुनाई गई दो साल की जेल की सजा को रद्द करने के फैसले के बाद आया है। मऊ निर्वाचन क्षेत्र से 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले अंसारी, भड़काऊ भाषण के एक मामले में सांसद/विधायक न्यायालय द्वारा दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अपनी विधायकी खो चुके थे। फैसले को चुनौती देते हुए, अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और विधायक के रूप में उनकी बहाली का रास्ता साफ कर दिया।

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अब्बास अंसारी गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिनकी जेल में हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। मऊ की सांसद/विधायक अदालत ने 31 मई, 2025 को अब्बास अंसारी को 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ भाषण देने का दोषी ठहराया था। उन्हें दो साल की जेल और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दोषसिद्धि के बाद, 1 जून, 2025 को उनका विधायक पद रद्द कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के कब्ज़े वाली ज़मीन पर आम जनता के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण कराया है। लखनऊ के पॉश डालीबाग इलाके में स्थित इस ज़मीन को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अंसारी के अवैध कब्ज़े से मुक्त कराया है।

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पुनर्प्राप्त ज़मीन पर कुल 72 फ्लैट बनाए गए हैं। इन चार मंज़िला इमारतों में 360 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले फ्लैट हैं जिनमें दो कमरे, एक बाथरूम, एक पेंट्री और एक बालकनी है। प्रत्येक फ्लैट की कीमत 9 लाख रुपये से 9.5 लाख रुपये के बीच है और औपचारिक आवेदन प्रक्रिया के बाद लॉटरी सिस्टम के ज़रिए इनका आवंटन किया जाएगा। एलडीए इस महीने के अंत तक आवेदनों के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है।
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