Wednesday, February 5, 2025
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Air Pollution Alert| Delhi-NCR की दम घोंटू हवा के कारण स्कूल बंद, DU-JNU में ऑनलाइन क्लास शुरू, ये हुए बदलाव

राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुवणत्ता बेहद खराब हो गई है। वायु गुणवत्ता बिगड़ने के कारण कई तरह के बदलाव दिल्ली में लागू किए गए है। वहीं एहतियात के तौर पर दिल्ली में स्कूल की क्लास ऑनलाइन चलाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी दिल्ली और एनसीआर में गंभीर प्रदूषण और खतरनाक एक्यूआई स्तरों का हवाला देते हुए क्लास ऑनलाइन चलाने का निर्णय किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में 22 नवंबर तक कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। 
 
ऑनलाइन हुए स्कूल
हरियाणा में, गुरुग्राम के उपायुक्त कार्यालय ने घोषणा की कि, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा के निदेशक के निर्देशों के अनुसार और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की स्थिति का आकलन करने के बाद, गुरुग्राम जिले में 12वीं कक्षा तक की सभी भौतिक कक्षाएं 19 नवंबर से 23 नवंबर, 2024 तक या अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। मुंबई, दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों सहित कई शहरों में वायु की गुणवत्ता खराब हो गई है, जो गंभीर स्तर तक पहुंच गई है और स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।
 
इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर राज्यों को जीआरएपी चरण IV प्रदूषण विरोधी उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया, क्योंकि एक्यूआई “गंभीर” श्रेणी में बना हुआ है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर राज्यों को योजना के तहत आवश्यक कार्यों के अनुपालन की निगरानी के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया।
 
अदालत ने आगे कहा कि यदि एक्यूआई 450 से नीचे चला जाता है, तब भी जीआरएपी चरण IV उपायों को जारी रखा जाएगा और सभी एनसीआर राज्यों और केंद्र सरकार को अनुपालन हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। यह निर्णय रविवार को शाम 4 बजे तक दिल्ली के दैनिक औसत एक्यूआई में तीव्र वृद्धि के बाद लिया गया, जो 441 तक पहुंच गया, तथा शाम 7 बजे तक और बढ़कर 457 तक पहुंच गया, जिसके कारण जीआरएपी उप-समिति की आपातकालीन बैठक बुलाई गई।
 
जीआरएपी (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक सेट है जिसे राष्ट्रीय राजधानी और उसके आस-पास के इलाकों में स्थिति की गंभीरता के आधार पर लागू किया जाता है। जीआरएपी चरण III और IV के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब वायु गुणवत्ता गंभीर हो जाती है। 
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