दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में हुई बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत को ज़मानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास है। अदालत ने कहा कि दुर्घटना के सीसीटीवी फुटेज ने शुरुआती आकलन को बदल दिया है, जिससे गैर इरादतन हत्या का आरोप कमज़ोर पड़ गया है और यह संकेत मिलता है कि दुर्घटना शायद तेज़ और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला हो सकता है। अदालत ने कहा कि एफआईआर में दर्ज़ यह दावा कि बीएमडब्ल्यू ने मोटरसाइकिल को पीछे से सीधी टक्कर मारी थी, सबूतों से समर्थित नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में कार का नियंत्रण खोना, डिवाइडर से टकराना, पलटना और इस प्रक्रिया में एक मोटरसाइकिल और बस से टकराना दिखाया गया है।
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अदालत ने कहा, फुटेज जानबूझकर तेज़ गति से मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के दावे का समर्थन नहीं करता। अदालत ने आगे कहा कि यह दृश्य गैर इरादतन हत्या (संभावित परिणामों की जानकारी के साथ मौत का कारण बनना) से ज़्यादा लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसा लग रहा है। अदालत ने यह भी बताया कि दुर्घटनास्थल पर स्पीड कैमरों की निगरानी होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि कार कितनी तेज़ चल रही थी। अदालत ने दुर्घटनास्थल के ठीक पीछे मौजूद एम्बुलेंस कर्मचारियों के आचरण की कड़ी आलोचना की। हालाँकि वे कुछ ही सेकंड में पहुँच गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि ड्राइवर और पैरामेडिक ने न तो पीड़ित की नब्ज देखी और न ही कोई प्राथमिक उपचार दिया। इसके बजाय, वे 40 सेकंड के भीतर ही घटनास्थल से चले गए।
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उनके व्यवहार को अत्यधिक गैर-पेशेवर और अनैतिक बताते हुए अदालत ने कहा कि इससे अभियोजन पक्ष का स्वर्णिम समय सिद्धांत कमजोर हो गया है कि पीड़ित की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसे समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिली। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो मौत के सही समय और कारण की पुष्टि कर सकती है, अभी तक दाखिल नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि आरोपी पीड़िता की सचमुच मदद करने की कोशिश कर रही थी या सिर्फ़ अपने पक्ष में सबूत गढ़ रही थी, यह जाँच और मुकदमे का विषय है।