दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन की पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बता दें कि अभिनेता उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरों और वीडियो का व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के कारण अदालत का रूख किया था।
मौजूद जानकारी के अनुसार, अदालत ने कुछ ई-कॉमर्स और इंटरनेट वेबसाइटों पर मौजूद लिंक और लिस्टिंग हटाने का निर्देश दिया है, जिन्हें रोशन की अनुमति के बिना उनके चित्र और नाम के व्यावसायिक उपयोग से जोड़ा गया था। वहीं, अदालत ने इंस्टाग्राम पेज और फैन क्लब्स के खिलाफ तत्काल रोक से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनीमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि यदि फैन पेज गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और इसमें कोई अपमानजनक सामग्री नहीं है, तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता।
सिनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने अदालत में कहा कि रोशन की तस्वीरों और नाम का इस्तेमाल बैग, कपड़ों और अन्य मर्चेंडाइज बेचने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, उनके वीडियो का उपयोग अनधिकृत रूप से डांस ट्यूटोरियल के लिए किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि डांस ट्यूटोरियल के लिए गाने और परफॉर्मेंस का उपयोग गैर-व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा है और यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, इसलिए इसे तुरंत हटाना उचित नहीं है। हालांकि, अदालत ने अभिनेता से जुड़े AI निर्मित कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि यह मामला रोशन की पर्सनैलिटी राइट्स और पब्लिसिटी राइट्स से जुड़ा है, जिसमें उनके नाम, आवाज़, छवि और अन्य विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाया गया है। अदालत आने वाले दिनों में इसी तरह के अन्य मामलों जैसे कि गायक कुमार सानू के मामले पर भी सुनवाई करेगी। पिछले कुछ समय में अदालत ने पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ़ लिविंग संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, तेलुगू अभिनेता नागार्जुन और बॉलीवुड सितारों ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के आदेश भी दिए हैं।
मौजूद जानकारी के अनुसार, इस मामले में रोशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी सहित अधिवक्ता नियाम पासा, पराग खंडहर, चंद्रिमा मित्रा, तपन राडकर, प्रत्युषा ढोड्डा, कृष्ण कुमार और सिद्धार्थ कौशिक उपस्थित थे।