होली के मौके पर लोग धूमधाम और हुड़दंग मचाते हुए होली खेलते है। रंगों के इस त्योहार को लोग खुशी के साथ मनाते है। होली मनाने के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए गए है। कई बार देखा जाता है कि होली की धूम में डूबकर लोग बिना सहमति के ही किसी पर भी रंग या पानी डालना शुरू कर देते है। ऐसी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए नई गाइडालइन बनी है।
इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना सहमति के किसी पर रंग या पानी फेंकता है कि उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा जिसके लिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है।
पुलिस द्वारा जारी नई गाइलाइन की मानें तो बिना सहमति के किसी पर भी रंग या पानी फेंकना मना है। वाहनों, लोगों या सार्वजनिक स्थान पर रंग डालना और व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना परेशानी में डाल सकता है। व्यवधान उत्पन्न करने वालों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगाई गई है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की ओर से 11 मार्च को एक आदेश जारी हुआ था जिसके अनुसार 13 मार्च शाम छह बजे से 15 मार्च 2025 की सुबह छह बजे तक ये आदेश प्रभावी रहेगा।
गाइडलाइन की मानें तो हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम की धारा 22 के तहत इसे जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए जुलूस, सभा को रोकने की व्यवस्था भी शामिल है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।