मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने शुक्रवार को करूर भगदड़ मामले की सीबीआई जाँच का आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि करूर पुलिस की जाँच अभी शुरुआती चरण में है। अदालत देसिया मक्कल शक्ति काची द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी और एक पीड़ित द्वारा दायर याचिका पर भी विचार कर रही थी। पीठ ने कहा कि राजनीतिक दल की जनहित याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह पीड़ित पक्ष नहीं है। पीड़ित की याचिका के मामले में, पीठ ने उसे चेन्नई स्थित मुख्य पीठ के पास जाने का निर्देश दिया, जो पहले से ही राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने से संबंधित मामलों को देख रही है।
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सुनवाई के दौरान, अदालत ने राजनीतिक दलों को निर्देश जारी करते हुए भविष्य की रैलियों में उचित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएँ और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने को कहा। पीठ ने कहा उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। राज्य ने अदालत को बताया कि जब तक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक बड़े पैमाने पर रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। 27 सितंबर को करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख और अभिनेता विजय की एक जनसभा के दौरान हुई भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम स्थल पर दहशत फैल जाने से कई लोग बेहोश हो गए।
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इस त्रासदी के बाद, विजय ने दो हफ़्ते के लिए सभी राजनीतिक रैलियाँ स्थगित कर दीं और उनकी पार्टी ने मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये की राहत राशि की घोषणा की। कांग्रेस ने कहा कि उसने प्रभावित परिवारों को कुल 1.25 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ितों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इसके अलावा, पीठ ने टीवीके नमक्कल जिला सचिव सतीश कुमार की अग्रिम ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने सवाल किया कि रैली के दौरान पार्टी भीड़ को नियंत्रित करने में क्यों विफल रही और कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर चिंता जताई, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की खबरें भी शामिल थीं।