Friday, December 26, 2025
spot_img
Homeराष्ट्रीयMeerut में किशोरी से दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को 20 वर्ष की...

Meerut में किशोरी से दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को 20 वर्ष की कारावास की सजा

मेरठ जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक व्यक्ति को 13 वर्षीय किशारी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान और अवकाश जैन ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) मोहम्मद बाबर खान की अदालत ने आरोपी व्यक्ति को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 70,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

उन्होंने बताया कि मामला 25 मार्च 2019 का है, जब शिकायतकर्ता ने थाना ब्रहमपुरी में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी 13 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और उसे धमकियां दीं।

उन्होंने बताया कि इस आधार पर मुकदमा अपहरण और धमकी का पंजीकृत किया गया था।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना के दौरान नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया और चिकित्सीय परीक्षण व बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो कानून की धारा बढ़ायी गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया और अदालत ने सुनवाई पूरी करके आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments