मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के नमक्कल जिला सचिव एन. सतीश कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने याचिका खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने TVK प्रमुख विजय के रोड शो के दौरान पार्टी नेतृत्व से पूछा कि वे भीड़, कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित व्यवहार, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर नियंत्रण पाने में क्यों विफल रहे।
इसे भी पढ़ें: कफ सिरप बना जानलेवा, Madhya Pradesh में 9 बच्चों की किडनी फेल, Rajasthan भी चपेट में
सरकारी वकील एस. संतोष ने अग्रिम जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में जिला सचिव सहित टीवीके कार्यकर्ताओं के खिलाफ 9 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।
अदालत ने इन गंभीर आरोपों और सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को देखते हुए जिला सचिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।