टैरिफ पर यूएस कोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस कोर्ट ने ट्रंप की तरफ से लगाए गए अधिकतर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। हालांकि इस फैसले को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। यूएस कोर्ट के फैसले से ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। कोर्ट का फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा।
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पहले का फैसला बरकरार
अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के पहले के फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन अपीलीय न्यायाधीशों ने मामले को निचली अदालत को वापस भेज दिया ताकि यह तय किया जा सके कि यह टैरिफ से प्रभावित सभी लोगों पर लागू होता है या सिर्फ़ मामले से जुड़े पक्षों पर। शुक्रवार को संघीय सर्किट द्वारा 7-4 के बहुमत से दिए गए फैसले से इस बात पर संशय बढ़ सकता है कि ट्रंप के टैरिफ आखिरकार लागू होंगे या नहीं।
ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं
अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 1970 के दशक के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) नामक कानून का हवाला देकर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। हालाँकि टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन न्यायालय का यह फैसला 14 अक्टूबर तक प्रभावी नहीं होगा। इससे ट्रंप प्रशासन को इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का समय मिल जाएगा।
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भारत पर ट्रंप के टैरिफ का क्या?
इस फैसले से ट्रंप के टैरिफ की अवधि पर अनिश्चितता ज़रूर पैदा होती है। 2 अप्रैल को, जिसे ट्रंप ने मुक्ति दिवस कहा था, अमेरिका ने दुनिया के हर देश पर 10% का आधारभूत टैरिफ लगाया। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए। यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत के इस फैसले का भारत जैसे देशों के साथ अमेरिका की चल रही व्यापार वार्ता पर क्या असर पड़ेगा। नई दिल्ली ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से जूझ रही है, जिसमें रूसी ऊर्जा खरीदने पर 25% का जुर्माना भी शामिल है।