बांग्लादेश की एक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद पुतुल के गुलशन स्थित अपार्टमेंट को जब्त करने का आदेश दिया। प्रथोम अलो अखबार ने बताया कि ढाका मेट्रोपॉलिटन के वरिष्ठ विशेष न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसैन गालिब ने भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी) के उप निदेशक मोहम्मद मोनिरुल इस्लाम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया था कि पुतुल के खिलाफ अवैध रूप से धन एकत्र करने की जांच चल रही है। बिक्री या हस्तांतरण रोकने के लिए यह संपत्ति जब्त करना आवश्यक है। इससे पहले, 5 मार्च को इसी अदालत ने पुतुल के सुचाना फाउंडेशन से संबंधित 14 बैंक खातों में 48.35 करोड़ टका को फ्रीज करने का आदेश दिया था।
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एसीसी की याचिका में कहा गया है कि पुतुल के खिलाफ अवैध रूप से संपत्ति एकत्र करने के आरोपों की जांच चल रही है। इसमें कहा गया है कि संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण को रोकने के लिए जब्ती को आवश्यक माना गया। इससे पहले, 5 मार्च को इसी अदालत ने पुतुल द्वारा स्थापित सुचोना फाउंडेशन से संबंधित 14 बैंक खातों में जमा 483.5 मिलियन टका को फ्रीज करने का आदेश दिया था।
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हसीना के लिए रेड नोटिस?
ढाका कोर्ट ने अधिकारियों को पूर्वाचल में एक प्लॉट आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े वाजेद के खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट जारी करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, बांग्लादेश ने हाल ही में इंटरपोल से हसीना और 11 अन्य लोगों के लिए ‘रेड नोटिस’ जारी करने का अनुरोध किया है, जिन पर यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अस्थिर करने और नागरिक अशांति भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल (मीडिया) इनामुल हक सागर ने कथित तौर पर इंटरपोल के अनुरोध की पुष्टि की, और बताया कि यह चल रही जांच और मामले की कार्यवाही से उत्पन्न हुआ है।