Monday, April 21, 2025
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रॉबर्ट वाड्रा से कल फिर पूछताछ करेगी ED, BJP बोली- कोई भी कानून से ऊपर नहीं है

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम भूमि मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को कल यानी 16 अप्रैल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। एजेंसी ने गुरुग्राम भूमि मामले में आज उनसे पूछताछ की। आज उन्होंने कहा कि 2019 में 23,000 दस्तावेज जमा किए गए थे। जिस मामले के बारे में वे मुझसे पूछ रहे हैं, वह 20 साल पुराना मामला है। यह राजनीति से प्रेरित है। जब हम कोई लेन-देन करते हैं तो हम सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। 
 

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वाड्रा ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार हमेशा एजेंसी का दुरुपयोग करती है। वे मुझसे जितने चाहें सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सब ठीक है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। पिछले बीस सालों में मुझे 15 बार बुलाया गया और हर बार 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की गई। मैंने 23000 दस्तावेज़ जमा किए हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि, ‘‘यह कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। जब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूं तो वे मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलते हैं… उन्होंने संसद में राहुल (गांधी) को भी रोकने की कोशिश की। यह एजेंसियों का दुरुपयोग है और यह राजनीतिक प्रतिशोध है।’’
ईडी द्वारा कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को तलब किए जाने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि भू-माफिया रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। यह हरियाणा में हुए भूमि घोटाले से संबंधित है, जब कांग्रेस सत्ता में थी, और इसे शिकोहपुर भूमि घोटाले के रूप में जाना जाता है, जहां 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, रॉबर्ट वाड्रा द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाली कंपनी को लाइसेंस दिया गया था। आज जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो यह कानून के शासन की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है और एक मजबूत संदेश दिया गया है कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है, खासकर नकली गांधी परिवार नहीं, जो दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार है।
 

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भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा कह सकते हैं कि उन्होंने 20,000 पृष्ठ दिए हैं। सवाल यह है कि क्या यह पूछे जा रहे प्रश्न से प्रासंगिक है या नहीं। अन्यथा, आप आगे बढ़कर 5000 पुस्तकें खरीद सकते हैं और उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को यह नहीं पढ़ना चाहिए कि आप किस सामग्री को अस्पष्ट करने के लिए कर रहे हैं। वे सीधे मुद्दे पर जानना चाहते हैं, इसलिए यह उनके और एजेंसी के बीच का मामला है। 
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