दिल्ली में सर्दियां कम हो रही हैं और अब दिन के समय धूप की गर्माहट महसूस होने लगी है। इसी के साथ राजधानी और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता (Air Quality) में भी सुधार देखा गया है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण स्तर घटने के चलते केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता पैनल (CAQM) ने GRAP-3 प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह है कि अब BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और ये वाहन बिना किसी रोक-टोक के सड़कों पर दौड़ सकते हैं। हालांकि, GRAP-1 और GRAP-2 के तहत लागू कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे।
GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, दिल्ली को मिली राहत
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को रद्द करने की घोषणा की।
GRAP-3 हटने से क्या बदलेगा?
- अब BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में चलने की अनुमति मिल गई है।
- कई अन्य कड़े प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे।
- हालांकि, GRAP-1 और GRAP-2 के तहत आने वाले नियम अभी भी लागू रहेंगे।
- निर्माण कार्यों पर पाबंदी बनी रहेगी, जब तक कि आयोग से मंजूरी नहीं मिल जाती।
CAQM ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर हो गई है और मौसम भी अनुकूल बना हुआ है।
दिल्ली का मौसम और सुधरने की उम्मीद
AQI में गिरावट से राहत
दिल्ली में 3 फरवरी को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 286 दर्ज किया गया, जो GRAP-III लागू करने के लिए अनिवार्य 350 के स्तर से काफी कम है। इसका मतलब है कि प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।
हल्की बारिश और ठंडी हवाएं करेंगी मदद
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं की संभावना जताई है। इससे प्रदूषण के स्तर में और कमी आने की उम्मीद है।
BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर बड़ा फैसला
GRAP-III हटने के बाद वाहनों पर लगे प्रतिबंध खत्म
CAQM ने 29 जनवरी 2025 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार GRAP-III को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दिल्ली-एनसीआर में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों को सड़कों पर चलने की अनुमति मिल गई है।
हालांकि, निर्माण स्थलों (Construction Sites) पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा, जब तक कि आयोग से मंजूरी नहीं मिल जाती।
सख्त निगरानी जारी रहेगी
- CAQM ने स्थानीय एजेंसियों को सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं, ताकि वायु गुणवत्ता में और गिरावट न आए।
- GRAP-I और GRAP-II अभी भी लागू रहेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण दोबारा न बढ़े।