back to top
Tuesday, August 4, 2026
Homeराष्ट्रीयकिशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को 25 साल की कैद

किशोरी को अगवा करने के दोषी युवक को 25 साल की कैद

बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने एक किशोरी को अगवा करने के तकरीबन ढाई वर्ष पुराने मामले में आरोपी युवक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को 20 सितम्बर 2022 को पियरही गांव के निवासी आशीष कुमार ने अगवा कर लिया था।

इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर आशीष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बुधवार को बताया कि अपर जिला जज प्रथम कांत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी आशीष को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular